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महिला कल्याण विभाग- गोण्डा

महिला कल्याण विभाग के बारे में:– महिलाओं और बच्चों के विकास को गति देने के उददेश्य से भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक हिस्से के रूप में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना वर्ष 1989 में हुई है। प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1989 में पूर्ण कालिक, महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना की गई। महिलाओं/बच्चों के कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रमों में गतिशीलता लाने के उददेश्य से राज्य स्तर पर महिला कल्याण निदेशालय एवं बाल विकास पुष्टाहार, निदेशालय की स्थापना की गई है। वर्ष- 2013 में शासन द्वारा दो विभागों को पृथक कर महिला एवं बाल विकास पुष्टाहार व महिला कल्याण विभाग अलग-अलग बना दिया गया है।

बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया

  •  सर्वप्रथम ‘कारा’ (केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण) भारत सरकार की वेबसाइट  https://cara.wcd.gov.in  पर आवेदन सबमिट करना होगा।
  • रजिस्ट्रेशन के उपरान्त आवेदक को अपना सम्पूर्ण विवरण यथा-परिवार, आय, आयु, विवाह का साक्ष्य आदि विवरण दर्ज/ अपलोड करना होगा।
  • ऑनलाइन आवेदन के समय आवेदक द्वारा चुने गये संस्था द्वारा गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार की जायेगी।
  •  वेबसाइट द्वारा जेनरेटेड प्रतीक्षा सूची से बच्चे का पूर्ण विवरण आवेदक को प्रेषित किया जायेगा।
  •  03 बार में अधिकतम 03 बच्चों में से किन्ही एक बच्चे के लिए वेबसाइट पर अपनी सहमति दर्ज करनी होगी।
  •  सहमति दर्ज होने पर बच्चे को भावी दत्तक माता-पिता को गोद दिये जाने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी।
  • सम्पर्क: अधिक जानकारी हेतु चाइल्ड हेल्पलाइन, कमरा नम्बर-2101 विकास भवन गोण्डा अथवा कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई निकट फोरविसगंज पंतनगर गोण्डा अथवा कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, कलेक्ट्रेट परिसर, गोण्डा से सम्पर्क किया जा सकता है।

किसी गुमशुदा/लावारिस/बेसहारा बच्चे के मिलने पर क्या करें?

  • चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर-1098 पर काॅल कर सूचित किया जा सकता है।
  • इसकी सूचना सम्बन्धित नजदीकी थाना/पुलिस चैकी, जिला बाल संरक्षण इकाई, जिला प्रोबेशन अधिकारी, बाल कल्याण समिति कार्यालय पर दिया जा सकता है।
  •  स्वयं भी बच्चे को बाल कल्याण समिति, निकट फोरविसगंज, पंतनगर, गोण्डा के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।
  • सम्पर्क: अधिक जानकारी हेतु चाइल्ड हेल्पलाइन, कमरा नम्बर-2101 विकास भवन गोण्डा अथवा कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई निकट फोरविसगंज पंतनगर गोण्डा अथवा कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, कलेक्ट्रेट परिसर, गोण्डा से सम्पर्क किया जा सकता है।

राजकीय बालगृह (शिशु), गोण्डा

  • लावारिस, गुमशुदा, बेसहारा, अनाथ, परित्यक्त श्रेणी के बच्चों को आवासित किये जाने हेतु राजकीय बालगृह (शिशु), गोण्डा का संचालन जिला चिकित्सालय परिसर स्थित वन स्टाप सेंटर, गोण्डा में किया जा रहा है।
  •  स्वीकृति क्षमता: 25
  • बच्चों का आयु वर्ग 0-10 वर्ष है।
  •  अस्थायी रूप से संचालित यह संस्था 24×7 संचालन किया जाता है।
  • सम्पर्क: अधिक जानकारी हेतु वन स्टाप सेंटर अथवा कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, कलेक्ट्रेट परिसर, गोण्डा से सम्पर्क किया जा सकता है।

राजकीय विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण युनिट, गोण्डा

  •  लावारिस, बेसहारा, अनाथ अथवा परित्यक्त श्रेणी के बच्चों को आवासित किये जाने हेतु राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण युनिट (शिशु), गोण्डा का संचालन जिला चिकित्सालय परिसर स्थित वन स्टाप सेंटर, गोण्डा में किया जा रहा है।
  •  स्वीकृति क्षमता: 10
  •  बच्चों का आयु वर्ग 0-06 वर्ष है।
  •  अस्थायी रूप से संचालित यह संस्था 24×7 संचालन किया जाता है।
  • सम्पर्क: अधिक जानकारी हेतु वन स्टाप सेंटर अथवा कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, कलेक्ट्रेट परिसर, गोण्डा से सम्पर्क किया जा सकता है।

 

 

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